Big Rail News : रेलवे ने रद्द आरक्षित टिकटों के रिफंड नियमों में किया बदलाव, जानिए क्या है नियम.

समस्तीपुर, 7 जनवरी '21| संवाददाता
कोविड-19 के कारण यात्री हित को देखते हुये रेलवे द्वारा रद्द की गई नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों के रिफंड नियमों में एक बार फिर से रियायत प्रदान की गई है। ट्रेन परिचालन के स्थगित होने की घोषणा के पूर्व नियमित ट्रेनों का आरक्षित यात्रा टिकट बुक करा चुके यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा टिकट वापसी नियमों में रियायत देते हुए यात्रा तिथि से अगले छह माह तक फुल रिफंड प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।
ईसीआर के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि इसी कड़ी में 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि वाले आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिये टिकट वापसी नियमों में रियायत की समय-सीमा में और तीन महीने की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक पीआरएस काउंटर के मामले में फुल रिफंड नहीं ले पाने वाले यात्रियों के लिये पूर्व के छह माह से बढ़ाकर नौ माह कर दी गई है। फुल रिफंड के लिए रियायत की समय-सीमा में वृद्धि का लाभ पीआरएस काउंटर द्वारा 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई तक की यात्रा अवधि के लिए जारी आरक्षित टिकटों पर लागू होगा। जबकि ई टिकट के मामलों में स्वत: रिफंड की व्यवस्था है।
139 पर भी टिकट होगा निरस्त : सीपीआरओ ने बताया कि पीआरएस काउंटर द्वारा जारी आरक्षित टिकट को 139 के माध्यम से अथवा आईआरसीटीसी की वेबसाईट द्वारा भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में टिकट रद्द करवाने के बाद आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हुए यात्रा तिथि से नौ माह के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। यात्रा तिथि से छह माह की समाप्ति के बाद धन वापसी के लिए मुख्य दावा अधिकारी अथवा मुख्य वाणिज्य प्रबंधक रिफंड के समक्ष टीडीआर व आवेदन के साथ पीआरएस काउंटर द्वारा जारी मूल टिकट जमा करने वाले यात्री भी फुल रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।